Section-9-of-CGST-Act:- जीएसटी लेवी और संग्रह को फॉरवर्ड और रिवर्स चार्ज नियमों के साथ समझना
CGST Act ने इन्ट्रा-स्टेट (एक ही राज्य के भीतर) माल और/या सेवाओं पर GST (Goods and Services Tax) के लेवी और कलेक्शन के लिए एक व्यापक ढांचा प्रस्तुत किया है। Section 9 इस अधिनियम में GST के आरोपण और संग्रहण की प्रक्रिया को स्थापित करता है, जिसमें अलग-अलग चार्ज करने के तरीके और विभिन्न स्थिति के तहत देयता का निर्धारण किया गया है। यह लेख "Section-9-of-CGST-Act:- जीएसटी लेवी और संग्रह को फॉरवर्ड और रिवर्स चार्ज नियमों के साथ समझना" के मुख्य बिंदुओं, Forward Charge और Reverse Charge के बीच के अंतर, तथा विभिन्न अधिसूचित श्रेणियों के आपूर्तियों पर प्रकाश डालता है।
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परिचय
Section 9 of CGST Act अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उस स्थिति को निर्धारित करता है जब GST का भुगतान करना होगा। यह अधिनियम बताता है कि किन आपूर्तियों पर कर लगाया जाएगा, किन अपवादों को ध्यान में रखा जाएगा, और Forward Charge तथा Reverse Charge जैसे तकनीकी पहलुओं की व्याख्या करता है। इस सेक्शन के तहत, सभी इन्ट्रा-स्टेट आपूर्तियाँ (हस्तांतरण) कर योग्य हैं – सिवाय उन कुछ वस्तुओं के जैसे कि मानव उपयोग के लिए शराब, जिन्हें CGST Act के दायरे से बाहर रखा गया है।
Forward Charge बनाम Reverse Charge Mechanisms
Forward Charge
Forward Charge प्रणाली के तहत, जब सप्लायर (Supplier) इन्ट्रा-स्टेट आपूर्ति करता है, तो वह GST राशि ग्राहक (Recipient) से वसूल करता है। बाद में सप्लायर इस वसूली गई राशि को Government को जमा करता है।
- Section 9(1): इस प्रावधान के अनुसार, सभी इन्ट्रा-स्टेट आपूर्तियों (माल और सेवाओं) पर कर लगाया जाता है (केवल मानव उपयोग के लिए शराब को छोड़कर) और Section 15 में निर्धारित मूल्य पर आधारित है। लागू दरें आमतौर पर 20% तक रहती हैं (हालांकि राज्य GST के साथ मिलाकर कुल मिलाकर 40% तक हो सकता है)।
- Section 9(2): इस खंड में यह निर्दिष्ट किया गया है कि कुछ पेट्रोलियम उत्पाद, जैसे कि petroleum crude, high speed diesel, motor spirit (जिसे petrol के रूप में जाना जाता है), natural gas, और aviation turbine fuel, को GST अधिनियम के अंतर्गत, Government द्वारा अधिसूचित तिथि से लागू किया जाएगा। (इन वस्तुओं को CGST Act के अंतर्गत शामिल किया गया है, लेकिन अभी तक इन पर कर नहीं लगाया गया है।)
Reverse Charge
इसके विपरीत, Reverse Charge प्रणाली में सप्लायर के बजाय ग्राहक ही GST का सीधा भुगतान Government को करता है। इस प्रणाली का प्रयोग विशेष परिस्थितियों में किया जाता है, जैसे कि जब सप्लायर पंजीकृत नहीं हो या जब Government द्वारा कुछ विशेष श्रेणियों की आपूर्तियों के लिए अधिसूचना जारी की जाती है:
- Section 9(3): इस प्रावधान के तहत, Government विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की श्रेणियाँ निर्दिष्ट कर सकता है, जिन पर Reverse Charge लागू होगा। उदाहरण के लिए, कृषि उत्पादों (जैसे unshelled cashew nuts) से लेकर Goods Transport Agency (GTA) द्वारा प्रदत्त सेवाओं तक।
- Section 9(4): इस खंड में यह स्पष्ट किया गया है कि जब किसी अनपंजीकृत सप्लायर से पंजीकृत ग्राहक को आपूर्ति की जाती है, तो ग्राहक को GST का भुगतान करना होगा। पहले यहाँ एक निश्चित मूल्य (Rs. 5000/-) तक छूट दी गई थी, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया और Central Amendment Act, 2018 द्वारा नए प्रावधान के अंतर्गत शामिल किया गया।
- Section 9(5): इस खंड के तहत, Government अधिसूचित कर सकता है कि कुछ विशेष सेवाओं के लिए, प्रदानकर्ता (Supplier) की बजाय Electronic Commerce Operator को GST का भुगतान करना होगा। उदाहरण के लिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे OYO, Swiggy, Zomato, UBER, OLA के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएँ। यदि ई-कॉमर्स ऑपरेटर का taxable territory में शारीरिक उपस्थिति नहीं है, तो उसे वहां के प्रतिनिधि की नियुक्ति करनी होगी।
प्रमुख उपखंडों की विस्तृत व्याख्या
Section 9(1) – इन्ट्रा-स्टेट आपूर्ति पर Levy
- कर योग्य आपूर्तियाँ: सभी इन्ट्रा-स्टेट आपूर्ति (माल एवं सेवाएँ) कर योग्य हैं, सिवाय उन वस्तुओं के जो विशेष रूप से छूट प्राप्त हैं (जैसे मानव उपयोग के लिए शराब)।
- दर और भुगतान: कर उस मूल्य पर लगाया जाता है जो Section 15 में निर्धारित है, और इसकी दरें आमतौर पर 20% तक सीमित रहती हैं।
- अपवाद: कुछ वस्तुएँ (जैसे alcoholic liquor for human consumption) CGST Act के दायरे से बाहर हैं।
Section 9(2) – Specific Petroleum Products पर Levy
- इस उपखंड में उल्लेखित है कि कुछ PETROLEUM PRODUCTS और FUEL ITEMS को CGST Act के अंतर्गत, Government द्वारा अधिसूचित तिथि से कर के दायरे में लाया जाएगा।
- ये वस्तुएँ अधिनियम के अंतर्गत तो आ जाती हैं, लेकिन वर्तमान में कर नहीं लग रहा है।
Section 9(3) – Notified Supplies पर Reverse Charge
- अधिसूचना आधारित दायित्व: Government, GST काउंसिल की सिफारिशों के पश्चात्, कुछ वस्तुओं और सेवाओं की श्रेणियाँ अधिसूचित कर सकता है जिन पर Reverse Charge लागू होगा।
- उदाहरण – वस्तुएँ: कृषि उत्पाद (उदाहरण के लिए unshelled cashew nuts, bidi wrapper leaves, raw cotton) और कुछ विशेष वस्तुएँ जैसे used vehicles, seized/confiscated goods आदि।
- उदाहरण – सेवाएँ: Goods Transport Agency (GTA), individual advocates द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ, arbitration services आदि।
- ग्राहक की जिम्मेदारी: उपरोक्त निर्दिष्ट स्थितियों में, ग्राहक को ही GST का भुगतान करना होता है और उसे सभी प्रावधानों का पालन करना होता है जैसे कि वह स्वयं करदाता हो।
Section 9(4) – Unregistered Suppliers से आपूर्ति पर Reverse Charge
- पिछले प्रावधान: पहले इन अनुपस्थित सप्लायरों से प्राप्त आपूर्ति पर Reverse Charge तब लागू होता था जब कुल मूल्य Rs. 5,000/- तक होता था।
- वर्तमान प्रावधान: अब जब भी एक अनपंजीकृत सप्लायर द्वारा आपूर्ति की जाती है, तो पंजीकृत ग्राहक को GST का भुगतान करना अनिवार्य है। यह परिवर्तन Central Amendment Act, 2018 द्वारा प्रवर्तित किया गया है।
- अतिरिक्त अधिसूचनाएँ: Government द्वारा और भी वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए Reverse Charge के नियम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।
Section 9(5) – E-commerce Operator की Liability
- दायित्व का परिवर्तन: इस खंड में Government ने यह प्रावधान रखा है कि कुछ विशेष सेवाओं के लिए, आपूर्तिकर्ता की बजाय Electronic Commerce Operator को GST का भुगतान करना होगा।
- उदाहरण: रेडियो-टैक्सी, motorcab, maxicab, एवं motor cycle द्वारा की जाने वाली यातायात सेवाएँ एवं होटलों, inns, guest houses आदि में दी जाने वाली आवासीय सेवाएँ।
- विशेष निर्देश: यदि ई-कॉमर्स ऑपरेटर का taxable territory में शारीरिक उपस्थिति नहीं है, तो उसे वहाँ किसी व्यक्ति/प्रतिनिधि की नियुक्ति करनी होगी जो GST के भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित करे।
Stakeholders पर प्रभाव
सप्लायर और ग्राहक (Supplier & Recipient)
- सप्लायर: उन्हें सभी इन्ट्रा-स्टेट आपूर्ति पर GST जमा करना होता है, जब तक कि उन्हें कोई विशेष अधिसूचना न दी गई हो।
- ग्राहक: उन्हें Reverse Charge प्रणाली के तहत, उन आपूर्तियों पर GST का भुगतान करना होता है जहाँ सप्लायर अनपंजीकृत हों या जिन वस्तुओं/सेवाओं पर अधिसूचना जारी की गई हो।
E-commerce Operator
- E-commerce Operator: Section 9(5) के अनुसार, कुछ सेवाओं के लिए उन्हें स्वयं GST का भुगतान करना होगा, जो पारंपरिक सप्लायर-आधारित मॉडल से एक महत्वपूर्ण बदलाव है। यह बदलाव उनके लिए अतिरिक्त अनुपालन की आवश्यकता बनाता है।
Promoters और विशेष उद्योग
- कुछ अधिसूचनाएँ, जैसे कि उन आपूर्तियों पर जो प्रोजेक्ट निर्माण के लिए प्रोमोटर को दी जाती हैं, खास तौर पर निर्धारित मूल्य और दरों को निर्दिष्ट करती हैं। यह सुनिश्चित करता है कि जटिल सप्लाई चेन में कर संरचना एक समान बनी रहे।
निष्कर्ष
Section-9-of-CGST-Act:- जीएसटी लेवी और संग्रह को फॉरवर्ड और रिवर्स चार्ज नियमों के साथ समझना , CGST Act दोहरी संरचना प्रस्तुत करता है – एक Forward Charge और दूसरा Reverse Charge। यह निर्धारित करता है कि किस प्रकार की लेनदेन पर कर लगाया जाएगा और सप्लायर व ग्राहक की जिम्मेदारियाँ क्या होंगी। साथ ही, Electronic Commerce Operator से लेकर अनपंजीकृत सप्लायरों की आपूर्तियाँ शामिल हैं।
व्यवसायों, टैक्स विशेषज्ञों और कानूनी सलाहकारों के लिए इन प्रावधानों की सही जानकारी होना अनिवार्य है ताकि GST अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। अत: नियमित रूप से आधिकारिक अधिसूचनाएँ, न्यायिक निर्णय और अपडेट्स की समीक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि ये समय-समय पर Section 9 की व्याख्या और अनुप्रयोग को प्रभावित कर सकते हैं।
Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है और इसे कानूनी सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हितधारकों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित प्रावधानों, अद्यतन अधिसूचनाओं एवं पेशेवर सलाह का अनुसरण करें।