ITR-1 (Sahaj) और ITR-4 (Sugam) फॉर्म हुए अधिसूचित: AY 2025-26 के लिए सही Income Tax Return फॉर्म कैसे चुनें?

📄 ITR-1 (Sahaj) और ITR-4 (Sugam) फॉर्म हुए अधिसूचित: AY 2025-26 के लिए सही Income Tax Return फॉर्म कैसे चुनें?


Central Board of Direct Taxes (CBDT)
ने Assessment Year 2025-26 के लिए ITR-1 और ITR-4 फॉर्म को अधिसूचित कर दिया है। यह कदम टैक्सपेयर्स को जल्दी और सरलतापूर्वक income tax return filing की सुविधा देने के लिए उठाया गया है।

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✅ ITR-1 (Sahaj) कौन भर सकता है?

पात्रता (Eligibility):

  • निवासी व्यक्ति (Resident Individual) जिनकी कुल आय ₹50 लाख तक है।
  • आय के स्रोत:

    • वेतन या पेंशन (Salary or Pension)
    • एक हाउस प्रॉपर्टी से आय (One House Property)
    • अन्य स्रोत जैसे ब्याज (Interest)
    • ₹5,000 तक की कृषि आय (Agricultural Income)

अपात्र (Exclusion):

  • जिनके पास Capital Gains, Business or Profession Income, या एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी हो।

✅ ITR-4 (Sugam) किसके लिए है?

पात्रता (Eligibility):

  • निवासी व्यक्ति, HUF, और Firms (excluding LLPs) जिनकी कुल आय ₹50 लाख तक है।
  • व्यापार/व्यवसाय की आय जो Presumptive Taxation Scheme (Section 44AD, 44ADA, 44AE) के अंतर्गत आती है।

अपात्र (Exclusion):

  • एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी, Capital Gains, या Foreign Assets रखने वाले टैक्सपेयर्स।

🆕 AY 2025-26 के लिए मुख्य अपडेट्स

  • Early Notification: इस बार ITR Forms को दिसंबर में ही अधिसूचित कर दिया गया है ताकि टैक्सपेयर्स जल्दी से रिटर्न फाइल कर सकें।
  • Tax Regime Selection:
    • ITR-1 में पुराने और नए टैक्स रेजीम (Old vs New Tax Regime) का चयन करने का विकल्प दिया गया है।
    • ITR-4 भरने वाले यदि नए टैक्स रेजीम से बाहर आना चाहते हैं, तो उन्हें Form 10-IEA भरना होगा।
  • Section 80CCH Deduction: अब दोनों फॉर्म में Agniveer Corpus Fund में योगदान के लिए छूट (deduction) रिपोर्ट करने का विकल्प उपलब्ध है।

🔍 Old Tax Regime vs New Tax Regime: क्या चुनें?

टैक्सपेयर्स को अपनी आय संरचना और संभावित छूटों के आधार पर उपयुक्त टैक्स रेजीम चुननी चाहिए:

  • Old Regime: लगभग 70 से अधिक छूटें और कटौतियाँ देती है। यह उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनके पास LIC, PPF, HRA आदि में निवेश है।
  • New Regime: कम टैक्स दरों के साथ सरल प्रक्रिया प्रदान करता है, लेकिन अधिकांश छूटें नहीं मिलतीं।

📝 ITR Filing के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

ITR-1 या ITR-4 भरने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार रखें:

  • Form 16 (नियोक्ता द्वारा जारी)
  • Annual Information Statement (AIS)
  • बैंक और डाकघर से ब्याज प्रमाणपत्र (Interest Certificates)
  • निवेश प्रमाण जैसे LIC, PPF, NSC आदि
  • बैंक अकाउंट डिटेल्स और IFSC Code

📅 महत्त्वपूर्ण तिथियाँ

  • फाइलिंग की शुरुआत: फॉर्म पहले अधिसूचित होने से टैक्सपेयर्स जल्द ही रिटर्न भर सकते हैं।
  • अंतिम तिथि (Due Date): 31 जुलाई, 2025 (यदि ऑडिट लागू नहीं होता)।

📌 निष्कर्ष

CBDT द्वारा AY 2025-26 के लिए ITR-1 और ITR-4 की जल्दी अधिसूचना से यह स्पष्ट है कि सरकार टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को अधिक सहज बनाना चाहती है। टैक्सपेयर्स को चाहिए कि वे अपनी आय के स्रोतों का विश्लेषण करें और उपयुक्त फॉर्म व टैक्स रेजीम का चयन करें ताकि उनकी टैक्स देनदारी भी कम हो और नियमों का पालन भी सुनिश्चित हो सके।

Tax filing में सहायता के लिए आप किसी टैक्स प्रोफेशनल से संपर्क कर सकते हैं या अधिकृत ई-फाइलिंग पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।

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